Iनियमानुसार निर्माण और एक्सपायरी लिखना जरूरीI
पंचोत्सव के लिए बाजार सज चुके है। लोग दुकानों में मिठाइयों की खरीदारी भी कर रहे हैं। नियमानुसार मिठाइयों पर निर्माण और एक्सपायरी की तिथि लिखनी पड़ती है। वहीं डिब्बे से अलग मिठाइयों का वजन किया जाता है। लेकिन अधिकांश दुकानों में मिठाइयों की ट्रे पर निर्माण और एक्सपायरी की तिथि नहीं लिखी जा रही है।
विकासनगर और हरबर्टपुर में अधिकांश मिठाई की दुकानों में खाद्य सुरक्षा नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। मिठाई, नमकीन आदि खाद्य पदार्थों की भी एक्सपायरी तिथि होती है। नियमानुसार मिठाई की दुकानों के डिस्पले काउंटर में मिठाई की ट्रे के सामने उनके निर्माण और एक्सपायरी की तिथि लिखनी पड़ती है। वहीं नियमानुसार वजन करते समय केवल मिठाई का वजन करना होता है। लेकिन कई दुकानों में डिब्बे के साथ मिठाई का वजन किया जा रहा है।
Iअगर खाद्य पदार्थ पर शक तो स्वयं कराएं जांचI
वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी संजय तिवारी ने बताया कि खाद्य पदार्थों की जांच के लिए फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स मोबाइल खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला का संचालन भी किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर लोगों को खरीदे गए खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता पर शक है तो वह सीधा प्रयोगशाला में उसकी प्रारंभिक जांच करवा सकते हैं। बताया कि जांच का शुल्क केवल 50 रुपये होता है। मोबाइल प्रयोगशाला में दुग्ध पदार्थ, मिठाइयों, मसालों, दालों, तेल, घी, सहित अन्य खाद्य पदार्थों में मिलावट की प्रारंभिक जांच होती है।
Iकार्रवाई के लिए रुद्रपुर जांच रिपोर्ट जरूरीI
वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि मिलावट की पुष्टि के लिए सैंपल को रुद्रपुर स्थित प्रयोगशाला भेजा जाता है। खाद्य पदार्थ में मिलावट की पुष्टि होने पर संबंधित दुकानदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया जाता है। उन्होंने बताया कि फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स मोबाइल खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला के आधार पर मुकदमा दर्ज नहीं किया जा सकता है। हाल के तीन महीने में 50 सैंपल जांच के लिए भेजे गए है। बताया कि इनमें से दो सैंपल जांच में फेल पाए गए। दुकानदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है।
I
I
Iसभी मिठाई विक्रेताओं को मिठाई और नमकीन आदि खाद्य पदार्थों पर निर्माण और एक्सपायरी तिथि लिखने के निर्देश दिए गए है। औचक निरीक्षण के दौरान मिठाई और नमकीन पर या डिस्पले काउंटर में ट्रे के सामने तिथि लिखी नहीं मिलती है तो कार्रवाई की जाएगी। डिब्बे के साथ खाद्य पदार्थ का वजन करना भी नियम के विरुद्ध है। - संजय तिवारी, वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी, विकासनगरI