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Dehradun News: सौतेली मां की हत्या करने वाले को आजीवन कारावास

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Iपिछले साल जनवरी में विकासनगर क्षेत्र में हुई थी घटना, दून अस्पताल में हुई थी महिला की मौत
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Iस्पेशल फास्ट ट्रैक जज पंकज तोमर की कोर्ट ने सुनाया फैसला, दोषी पर 10 हजार का जुर्माना भीI



सौतेली मां की हत्या करने के दोषी को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। स्पेशल फास्ट ट्रैक जज पंकज तोमर की कोर्ट ने दोषी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। आरोप दुष्कर्म के भी थे, लेकिन कोर्ट में साबित नहीं हो सके।



घटना 12 जनवरी 2022 को विकासनगर कोतवाली क्षेत्र में हुई। एक युवक ने पुलिस को शिकायत की थी कि उसकी चाची घर में अकेली रहती हैं। उसके चाचा माघ के त्योहार के लिए गांव गए हुए थे। उसकी चाची का सौतेला बेटा घर आया और दुष्कर्म किया। विरोध किया तो उसने सौतेली मां के मुंह और पेट पर वार कर दिया। इससे उसकी तबीयत खराब हो गई। स्थानीय लोग महिला को विकासनगर अस्पताल ले गए, लेकिन महिला का सौतेला बेटा उसे रात में ही घर ले गया। सुबह के वक्त फिर से तबीयत बिगड़ी तो महिला को विकासनगर अस्पताल ले जाया गया। यहां से दून अस्पताल रेफर कर दिया गया।
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दून अस्पताल में महिला ने दम तोड़ दिया। पुलिस ने महिला के बयान दर्ज किए, जिसमें उसने अपनी मौत का जिम्मेदार अपने सौतेले बेटे को बताया। शासकीय अधिवक्ता किशोर कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस की ओर से नियत समय पर चार्जशीट आरोपी के खिलाफ दाखिल की। मई 2022 में मुकदमे को सत्र न्यायालय में ट्रांसफर कर दिया गया।
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यहां अभियोजन की ओर से कुल नौ गवाह प्रस्तुत किए गए। मेडिकल रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर दुष्कर्म के आरोप सिद्ध नहीं हो पाए। मगर, कोर्ट ने महिला के मृत्यु पूर्व दिए गए बयानों के आधार पर आरोपी को हत्या का दोषी पाते हुए सोमवार को सजा का ऐलान कर दिया।
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