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I- स्पेशल पोक्सो जज अर्चना सागर की कोर्ट ने सुनाया फैसलाI
किशोरी को प्रेमजाल में फंसाकर अपहरण और उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। स्पेशल जज पोक्सो अर्चना सागर की कोर्ट ने दोषी पर अलग-अलग धाराओं में कुल 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। साथ ही अपराध पीड़ित सहायता योजना से पीड़िता को चार लाख रुपये दिलाए जाने के निर्देश भी दिए हैं।
जानकारी के मुताबिक क्षेत्र के एक व्यक्ति ने 18 फरवरी 2022 को पुलिस को सूचना दी थी कि उनकी 14 वर्षीया बेटी दोपहर से गायब है। वह पास में ही मजदूरी करने वाले रिंकू नाम के युवक के साथ गई है। रिंकू लक्सर का रहने वाला है। जाते वक्त बेटी 1.15 लाख रुपये नकद और 65 हजार रुपये के जेवरात भी अपने साथ ले गई है। पुलिस ने आरोपी रिंकू की तलाश की तो वह महेशपुर, सहारनपुर से पकड़ा गया। उसके कब्जे से पुलिस ने पीड़िता को मुक्त कराया। इसके बाद 20 फरवरी 2022 को आरोपी के खिलाफ अपहरण और दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पीड़िता ने अपने बयानों में बताया था कि रिंकू से वह एक माह पहले ही मिली थी। वह फोन पर बात करता था। रिंकू ने कहा था कि वह उसे पढ़ाएगा लिखाएगा। वह उससे प्यार करता है। उसकी इन बातों में आकर वह रिंकू के साथ चली गई। पीड़िता का कहना था कि रिंकू ने सहारनपुर में उसके साथ दुष्कर्म किया। वह बहुत डर गई थी। अभियोजन की ओर से इस मामले में सात गवाह पेश किए गए। साक्ष्यों और गवाहों की गवाही के आधार पर कोर्ट ने रिंकू को अपहरण और दुष्कर्म का दोषी पाया। इसके बाद शनिवार को उसे सजा सुना दी गई। दोषी को न्यायालय परिसर से हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया है।