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Dehradun News: साठ लाख की धोखाधड़ी में नाइजीरियन दोषी साबित

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I- साइबर क्राइम थाने में 2021 में दर्ज हुआ था मामला, भारत से निर्वासन की सजा
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I- ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर पीड़ित को दोगुना लाभ का लालच देकर ठगे थेI

साठ लाख की साइबर धोखाधड़ी मामले में कोर्ट ने एक नाइजीरियन को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने दोषी पर पांच हजार रुपये जुर्माना और भारत से निर्वासन की सजा सुनाई है।

एसएसपी एसटीएफ आयुष अग्रवाल ने बताया कि वर्ष 2021 में साइबर क्राइम थाना देहरादून पर मसूरी के एक व्यक्ति ने मुकदमा दर्ज कराया था। शिकायतकर्ता ने बताया कि अज्ञात आरोपियों ने ऑनलाइन ट्रेडिंग कंपनी फोरेक्सटाइम डॉट कॉम की फर्जी साइट बनाकर उनसे फोन और ईमेल के माध्यम से संपर्क किया। उनसे कंपनी में धनराशि इन्वेस्ट कर दोगुना लाभ कमाने का लालच देकर साठ लाख रुपये ठग लिए। शिकायत के बाद साइबर क्राइम थाने में धोखाधड़ी और आईटी एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। विवेचना साइबर थाने में पुलिस उपाधीक्षक अंकुश मिश्रा की देखरेख में निरीक्षक पंकज पोखरियाल के सुपुर्द की गई। उसके बाद जांच के लिए टीम गठित की गई। टीम ने धोखाधड़ी से प्राप्त धनराशि दिल्ली के जिन एटीएम से निकाली गई थी, उन एटीएम की जानकारी प्राप्त की।
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इसके बाद इन एटीएम की सीसीटीवी फुटेज चेक की तो फुटेज में एक नाइजीरियन व्यक्ति धनराशि निकालता पाया गया। जिसके बाद आरोपी की तलाश शुरू की गई। 18 अगस्त 2021 को एक नाइजीरियन अरनेस्ट माइकल ओहेनहेन निवासी नाइजीरिया को नई दिल्ली से गिरफ्तार किया गया। इसके बाद आरोपी कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया। शनिवार को कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार दिया। उसके लिए अब तक जेल में बिताई गई समयावधि को सजा मान लिया गया और 5000 रुपये का जुर्माना लगाया। साथ ही दोषी को भारत से निर्वासन का आदेश भी दिया गया है। बताया कि साइबर थाने पर कोर्ट पैरवी में नियुक्त महिला मुख्य आरक्षी निर्मला चौहान का महत्वपूर्ण योगदान रहा।
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