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Dehradun News: ठगी के दोषी नाइजीरिया के नागरिक को तीन साल की सजा

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Iन्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम की अदालत ने दोषी पर 40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगायाI
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धोखाधड़ी के आरोपी नाइजीरिया के नागरिक को न्यायालय ने दोषी करार देते हुए तीन साल की सजा सुनाई है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम भावना पांडेय की अदालत ने दोषी पर 40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।



जानकारी के अनुसार भूतपूर्व सैनिक राकेश चंद्र बहुगुणा निवासी तुनवाला रायपुर ने साइबर थाने में शिकायत की थी। मार्च 2019 में फेसबुक के माध्यम से उनकी पहचान मेरिलन ब्राउन नाम की युवती से हुई थी। उसने कुछ दिन बाद जंगली मेवे के व्यापार का प्रस्ताव बहुगुणा के सामने रखा। इसके बाद उनका परिचय फोन के माध्यम से किसी व्यक्ति से कराया, जिसने अपना नाम हर्षवर्धन बताया। हर्षवर्धन ने पीड़ित से कहा कि बीज के एक पैकेट का वजन 400 ग्राम है, जिसे वह एक लाख 93 हजार रुपये में देगा। इसे ब्रिटेन में बेचकर बड़ा मुनाफा कमा सकते हैं। जिस फर्जी कंपनी को यह बीज बेचे जाने थे, उसका पता भी पीड़ित को मेरिलन ब्राउन ने दिया।
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ऐसे में राकेश चंद्र ने पहली बार तीन लाख 86 हजार रुपये हर्षवर्धन को भेज दिए। हर्ष वर्धन ने बीज के दो पैकेट कोरियर के माध्यम से भेजे। बीज जब ब्रिटेन भेजने की बात की गई तो उन्होंने पहले दिल्ली में सैंपल भेजने को कहा। बीज दिल्ली से पास हो गए। इसी बीच ब्रिटेन की कंपनी ने फोन कर कहा कि उन्हें 12 पैकेट बीज की जरूरत है तो राकेश चंद्र ने हर्षवर्धन को डिमांड कर दी। इसके बदले हर्षवर्धन ने 18 लाख 53 हजार रुपये अपने खाते में डलवा लिए और इसके बाद फोन उठाना बंद कर दिया।
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इस मामले में साइबर थाना पुलिस ने सात अगस्त 2019 को अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आरोपी स्टालिन उर्फ इन्जोको जोएल निवासी नवी मुंबई महाराष्ट्र को 26 जुलाई 2021 को गिरफ्तार किया था। आरोपी मूल रूप से नाइजीरिया का रहने वाला है।
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