I
IIनेहरू काॅलोनी पुलिस ने गुंडा अधिनियम के तहत आरोपी को जिला बदर किया। एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि पुलिस ने आरोपी अनुज को गिरफ्तार किया था। इसके खिलाफ चोरी सहित कई मामलों में मुकदमे दर्ज हैं। आरोपी को जिला बदर करने के लिए गुंडा अधिनियम के तहत रिपोर्ट तैयार कर जिला मजिस्ट्रेट को भेजी गई थी। जिला मजिस्ट्रेट ने आरोपी को छह महीने के लिए जिला बदर करने के निर्देश दिए। सोमवार को पुलिस ने आरोपी अनुज को आशारोड़ी से बाहर सहारनपुर में छोड़ा और छह महीने तक जिले की सीमा में प्रवेश न करने की हिदायत दी।I