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Dehradun News: 29 किलो गांजे के साथ पकड़े गए तस्कर को 14 साल कैद

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गांजे के साथ पकड़े गए तस्कर को विशेष जज एनडीपीएस मनोज गर्ब्याल की कोर्ट ने 14 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। तस्कर के पास से 29 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ था। दोषी तस्कर पर कोर्ट ने डेढ़ लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। तस्कर गिरफ्तारी के बाद से ही जेल में बंद है। सजा सुनाए जाने के बाद उसे न्यायालय परिसर से हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया।
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शासकीय अधिवक्ता मनोज शर्मा ने बताया कि 12 दिसंबर 2020 को एसटीएफ के एसआई विकास रावत मुखबिर की सूचना के बाद क्षेत्र में चेकिंग कर रहे थे। सूचना मिली थी कि बिहार से दो तस्कर यहां गांजा सप्लाई करने आ रहे हैं। इसी दौरान एक व्यक्ति को रोककर तलाशी ली गई। उसके पास तीन पैकेट थे, जिनमें गांजा रखा हुआ था। इसकी कुल मात्रा 29 किलोग्राम पाई गई।
पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम शिवचंद्र सैनी निवासी दरभंगा बिहार बताया। उसने बताया था कि यह गांजा वह बिहार से ही लेकर आया है। इसे वह देहरादून में बेचने वाला था। इस पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने मामले में सितंबर 2021 को चार्जशीट दाखिल की।
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इस मुकदमे में अभियोजन की ओर से सात गवाह पेश किए गए। इनकी गवाही और साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने सोमवार को शिवचंद्र सैनी को सजा सुनाई। एनडीपीएस एक्ट की विभिन्न धाराओं में उसे 14 साल कैद और डेढ़ लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई।
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