फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Uttarakhand: एससी-एसटी एक्ट में मां के साथ छह साल के बच्चे को भी भेजा गया जेल, जानिए क्या है पूरा मामला

Sat, 07 Jan 2023 04:45 PM IST
रेनू सकलानी संवाद न्यूज एजेंसी,नई टिहरी।

सार

उत्तराखंड के टिहरी में एससी/एसटी एक्ट में मां के साथ छह साल के बच्चे को भी जेल भेज दिया गया। 
विज्ञापन
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : PTI
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

थाना मुनिकीरेती में भूमि विवाद मामले में पुलिस ने आरोपी महिला के खिलाफ फाइनल रिपोर्ट लगाकर कोर्ट में पेश की। पुलिस ने चार्ज शीट में कई दस्तावेज पेश किए। जिसके बाद आरोपी महिला ने इसे साजिश करार देते हुए बरी की गुहार लगाई। 6 जनवरी को जिला जज योगेश कुमार गुप्ता ने मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि आरोपी के खिलाफ चार्जशीट में पर्याप्त सबूत हैं।

विज्ञापन


लिहाजा उसे जमानत प्रार्थना पत्र दाखिल करना होगा, लेकिन आरोपी महिला ने जमानत प्रार्थना पत्र दाखिल नहीं किया। जिसके बाद कोर्ट ने उसे जेल भेज दिया। अब मामले में अगली सुनवाई 9 जनवरी को होगी। जिला शासकीय अधिवक्ता स्वराज्य सिंह पंवार ने बताया कि मामला मुनिकीरेती थाने का है।

ये भी पढ़ें...Joshimath Sinking: ग्राउंड जीरो पर हालात का जायजा लेने पहुंचे सीएम धामी, बोले- सरकार प्रभावितों के साथ खड़ी
विज्ञापन
विज्ञापन


जिसमें भूमि विवाद के तहत पुलिस ने 323, 354, 392, 506, एससी/एसटी में मुकदमा दर्ज किया। लेकिन आरोपी ने इसे पुलिस की साजिश करार देते हुए धारा 227 में उसे बरी करने की अपील की। जमानत प्रार्थना पत्र दाखिल न करने पर उसे जेल भेजा है। बताया जा रहा है कि महिला के साथ उसका नाबालिग बच्चा भी जेल गया है। महिला के अनुसार उसका नाबालिग बच्चा घर में उसके अलावा किसी अन्य के साथ नहीं रह सकता है। इसलिए उसे भी अपने साथ जेल ले गई है।

और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें