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शादी करूंगा कहकर कंपनी की पार्टनर से करता रहा दुष्कर्म, कोर्ट ने युवक को सुनाई 10 साल कैद की सजा

Fri, 26 Oct 2018 09:35 PM IST
न्यूज डेस्क/अमर उजाला, देहरादून
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अपनी इवेंट कंपनी की पार्टनर से दुष्कर्म के आरोपी को न्यायालय ने दोषी करार देते हुए 10 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अपर जिला न्यायाधीश सुबीर कुमार की अदालत ने दोषी पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इस जुर्माने में से उसे 90 हजार रुपये पीड़िता को देने होंगे।  

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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता राजीव कुमार गुप्ता ने बताया कि मुकदमा न्यायालय के आदेश से दिसंबर 2015 को डालनवाला कोतवाली में दर्ज किया गया था। जानकारी के मुताबिक चंडीगढ़ निवासी युवती ने तिलक रोड निवासी गगन सेठी के खिलाफ शिकायत की थी।

शिकायत थी कि युवती और गगन की मुलाकात वर्ष 2012 में हुई थी। दोनों में कुछ समय बाद दोस्ती हो गई और उन्होंने एक साथ कारोबार करने पर विचार किया। इसके बाद उन्होंने चंडीगढ़ में एक इवेंट कंपनी खोल कारोबार शुरू कर दिया। 

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कुछ दिनों बाद युवक ने युवती के समक्ष शादी का प्रस्ताव रखा, जिसे युवती ने मंजूर कर लिया। इसी प्रस्ताव की आड़ में उसने युवती से शारीरिक संबंध बनाए। आरोप था कि युवती ने जब शादी के लिए कहा तो उसने दुष्कर्म किया और शादी करने से इंकार कर दिया। 

इस मामले में डालनवाला कोतवाली पुलिस ने दो माह के भीतर गगन सेठी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की और फरवरी 2016 को न्यायालय में गगन पर आरोप तय हो गए। इस मुकदमे में अभियोजन की ओर से कुल 10 गवाहों की गवाही कराई गई। इन सब गवाहों और लिखित व वैज्ञानिक साक्ष्यों को मद्देनजर रखकर न्यायालय ने गगन को 10 साल कठोर कारावास की सजा सुना दी है। 
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