पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 363, 366, 376 और 5/6 पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज किया था। आरोपी ने अधिवक्ता के माध्यम से जमानत के लिए न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया। वीडियो कांफ्रेंसिंग से ऑनलाइन मामले में दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं ने बहस की। न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं। जिसके बाद न्यायालय ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी।
इधर, लैंगिक अपराध के एक अन्य मामले में भी विशेष सत्र न्यायाधीश प्रदीप पंत की अदालत ने आरोपी मो. आमिर ग्राम ईदगाह पक्का गांठ जिला बागपत इदगाह रोड की भी धारा 363, 366, 376 और 3/4 पॉक्सो एक्ट में जमानत खारिज कर दी है। आरोपी ने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में जमानत के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। दोनों मामलों में अभियोजन पक्षों की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) पूरन सिंह कैड़ा, सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) शेखर चंद्र नैनवाल, विशेष लोक अभियोजक भूपेंद्र कुमार जोशी ने प्रभावी पैरवी की।