पुरानी रंजिश में युवक की हत्या और उसके साथी पर जानलेवा हमला करने के मामले में जिला सत्र न्यायाधीश विवेक भारती शर्मा ने सात दोषियों को आजीवन कारावास और 60-60 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। इसी मामले में न्यायालय ने एक अभियुक्त बॉलिस्टर को अवैध तमंचा रखने में पांच वर्ष की कठोर कैद और पांच हजार जुर्माने की अतिरिक्त सजा भी सुनाई।
शासकीय अधिवक्ता इंद्रपाल सिंह बेदी ने बताया की 22 फरवरी 2014 को राहुल उर्फ मोंटी अपने साथी नागपाल के साथ हरिद्वार से वापस अपने घर हबीबपुर जा रहा था। दोनों शाम को करीब छह बजे बालावाली तिराहे पर पहुंचे तो वहां खड़े बालिस्टर पुत्र मुल्कीराम निवासी मीरगपुर देवबंद सहारनपुर, अरुण पुत्र ओमपाल निवासी ढाढेकी हाल निवासी लक्सर, योगेश पुत्र खजान निवासी रजबपुर लक्सर, नीटू पुत्र कंवरपाल निवासी ग्राम टिकोला मंगलौर, नरेंद्र पुत्र नकलीराम निवासी धमात पुरकाजी मुजफ्फरनगर, सुंदर पुत्र नेपाल सिंह निवासी रायसी लक्सर, राजकुमार पुत्र धीरज निवासी बहादरपुर, मोनू पुत्र सुखपाल निवासी धर्मपुर खानपुर खड़े मिले। उन्होंने राहुल की गाड़ी रोक ली और मारपीट करने के बाद गोली मारकर राहुल की हत्या कर दी थी।