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Dehradun News: चरस तस्करी के 13 वर्ष पुराने मामले में 10 वर्ष की मिली सजा

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विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस नंदन सिंह की अदालत ने चरस तस्करी के 13 वर्ष पुराने मामले में दोषी को 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर एक लाख का अर्थदंड भी लगाया है। रुपये जमा न करने एक वर्ष के साधारण कारावास की सजा अतिरिक्त भुगतनी होगी। सहसपुर थाना पुलिस ने 30 अक्तूबर 2011 को एक व्यक्ति को रामपुर स्थित मानसिक अस्पताल से 1.100 किलोग्राम चरस के साथ पकड़ा था। पटेलनगर थाना क्षेत्र के मेहूंवाला माफी निवासी आरोपी इसरार के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। शासकीय अधिवक्ता नरेश चंद्र बहुगुणा ने न्यायालय के समक्ष आठ गवाहों में से छह पेश किए। अभियोजन और बचाव की पक्ष की बहस सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस नंदन सिंह ने आरोपी इसरार को दोषी करार दिया। न्यायालय ने दोषी को 10 वर्ष के कठोर कारावास और एक लाख के अर्थदंड की सजा सुनाई।
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