अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) नंदन सिंह की अदालत ने सहसपुर के तिमली निवासी साजिद को एनडीपीएस एक्ट में दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। मामले के अनुसार 31 दिसंबर 2020 की रात कोर्ट पुल ढकरानी के पास, थाना क्षेत्र विकासनगर में पुलिस ने आरोपी साजिद के पास से 105 ग्राम चरस बरामद की थी। इसके साथ ही चरस बेचकर कमाए गए 5200 रुपये भी उसके पास से बरामद हुए थे। सुनवाई के दौरान आरोपी ने स्वेच्छा से न्यायालय के समक्ष अपना जुर्म स्वीकार किया। अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराया और जेल में बिताई गई अवधि को ही सजा मानते हुए 10 हजार रुपये अर्थदंड लगाया। अर्थदंड न देने पर दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। संवाद