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कोर्ट के आदेश पर युवक के खिलाफ एससी-एसटी एक्ट में मुकदमा दर्ज

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न्यायालय के आदेश पर कोतवाली विकासनगर पुलिस ने एक महिला और उसके पति के खिलाफ जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करने और सोशल मीडिया के जरिये छवि धूमिल करने के आरोप में एससी-एसटी एक्ट में मुकदमा दर्ज किया है।
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क्षेत्र की एक महिला ने प्रतिवादी जोगेंद्र सिंह बेदी निवासी निकट गीता भवन विकासनगर के खिलाफ कोतवाली पुलिस को तहरीर दी थी। कार्रवाई न होने पर महिला ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। जिस पर कोर्ट में आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच के आदेश दिए थे। पीड़िता के अधिवक्ता ललित कुमार ने बताया कि विशेष न्यायाधीश पंचम अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश देहरादून की अदालत ने महिला के प्रार्थना पत्र के आधार पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर अन्वेषण के आदेश पारित किए थे। जिस आधार पर कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि आरोपी द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से महिला और उसके पति के खिलाफ जातिगत टिप्पणी की गई। यह सभी तथ्य कोर्ट के समक्ष रखे गए थे। कोतवाल शंकर सिंह बिष्ट ने बताया कि मामला एसटी-एसटी एक्ट से संबंधित है, इसलिए जांच पुलिस क्षेत्राधिकारी विकासनगर करेंगे।
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