उत्तराखंड सरकार ने राज्य के सरकारी सेवकों के पे-मैट्रिक्स (वेतन स्तर) में बड़ा संशोधन करते हुए इसे केंद्र सरकार की व्यवस्था के अनुरूप कर दिया है। वित्त विभाग की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, राज्य के पे-मैट्रिक्स में वेतन स्तर-15 के स्थान पर 14 और 16 के स्थान पर स्तर-15 लागू माना जाएगा। उत्तराखंड सरकारी सेवक वेतन नियम 2016 की अनुसूची-1 के तहत पे-मैट्रिक्स में लेवल-13क के तुरंत बाद सीधे वेतन लेवल-15(1,44,200–2,18,200) और वेतन लेवल-16(1,82,200–2,24,100) अंकित किए गए थे। दूसरी ओर, केंद्र सरकार के केंद्रीय सिविल सेवा (संशोधन वेतन) नियम 2016 के तहत इन वेतनमानों को वेतन लेवल-14 एवं लेवल-15 के रूप में निर्धारित किया गया था। विभागीय पदीय संरचना व सेवा नियमावलियों में जहां भी पूर्व में वेतन लेवल-15 और 16 अंकित थे, उन्हें अब लेवल-14 और 15 ही समझा जाएगा। इस व्यवस्था से राज्य और केंद्र के बीच अधिकारियों के वेतन लेवल की विसंगति दूर हो गई।