फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Dehradun News: छात्रों के परिवहन में लगे निजी वाहनों के लिए आरटीओ की एनओसी होगी जरूरी

विज्ञापन
विज्ञापन
छात्रों को स्कूल लाने ले जाने में लगे निजी वाहनों (वैन, ऑटो, विक्रम आदि, जो स्कूल में पंजीकृत नहीं हैं।) के लिए भी अब आरटीओ से एनओसी लेना अनिवार्य किया जाएगा। यह निर्देश उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष डॉ. गीता खन्ना ने परिवहन विभाग के अधिकारियों को दिए हैं। आयोग की अध्यक्ष ने बृहस्पतिवार को इस संबंध में बैठक बुलाई थी। इसमें आरटीओ देहरादून डॉ. अनीता चमोला, एआरटीओ पंकज श्रीवास्तव उपस्थित हुए। अन्य जिलों के परिवहन विभाग के अधिकारी ऑनलाइन जुड़े। बैठक में अध्यक्ष ने कहा कि ऐसे वाहन जो कि स्कूल से बच्चों को लाना ले जाना कर रहे हैं लेकिन स्कूल ने उन्हें निर्धारित नहीं किया है उन्हें भी आरटीओ से एनओसी जारी करने की व्यवस्था की जाए। उनका सत्यापन जरूरी किया जाए और चालकों की मनोस्थिति की जांच भी की जाए। इन वाहनों पर भी पीली पट्टी लगाई जाएगी ताकि पता चल सके कि इनमें छात्र बैठे हुए हैं। वाहनों की निगरानी के लिए भी नियम बनाने के निर्देश आयोग की अध्यक्ष ने दिए हैं।अध्यक्ष ने कहा कि इन वाहनों का स्कूल में भी रिकॉर्ड होना आवश्यक है। परिवहन विभाग के अधिकारियों को उन्होंने सुझाव दिया कि स्कूलों में बच्चे किस ट्रांसपोर्ट माध्यम से आना-जाना कर रहे है उसका पूरा विवरण स्कूलों के पास सुरक्षित होना चाहिए। स्कूल बसों को भी एक्सीडेंट रिलिफ फंड से कवर किया जाए। उन्होंने कहा कि बड़े-बड़े स्कूल पार्किंग की व्यवस्था नहीं देते हैं। इसके लिए स्कूलों को कड़ी हिदायत दी जाए।
विज्ञापन

विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें