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विकासनगर। सहसपुर कोतवाली के केदारवाला निवासी पवन सिंह रावत की जमानत अर्जी न्यायिक मजिस्ट्रेट जतिन मित्तल की अदालत ने शनिवार को खारिज कर दी। आरोपी पर चोरी का गंभीर आरोप है। अभियोजन के अनुसार 27 अगस्त की रात केदारवाला में वादी अमित बिष्ट के घर से करीब चार लाख रुपये नकद चोरी हुए थे। कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज की गई। पुलिस ने एक अक्तूबर की रात सभावाला जाने वाले रोड पर हाईवे से पवन को गिरफ्तार किया और उसके पास से 2.78 लाख रुपये बरामद किए। पुलिस के अनुसार उसने चोरी स्वीकार की। वह जिला कारागार देहरादून में बंद है। बचाव पक्ष ने उसे झूठा फंसाए जाने की दलील दी। अदालत ने अपराध की प्रकृति, गंभीरता और विवेचना जारी रहने को आधार मानते हुए जमानत नामंजूर की। संवाद