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Dehradun News: पीड़ित को 30 दिन के अंदर संपत्ति का कब्जा दिलाने के आदेश

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अल्केमिस्ट एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी और शिप्रा होटल लिमिटेड-मौसेक होस्विटेल्टिज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बीच चल रहे लोन विवाद पर न्यायालय ने फैसला सुनाया है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सैय्यद गुफराल की पीठ ने पीड़ित अल्केमिस्ट कंपनी को लोन के एवज में विपक्षी संस्थानों की बंधक संपत्ति का कब्जा 30 दिन के अंदर दिलाने के आदेश दिए है। पीड़ित ने पत्र दिया था कि अल्केमिस्ट एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी अधिकृत संस्था है। विपक्षीगणों ने संस्था से 40 करोड़ के लोन लिए थे। उन्हें इस लोन का भुगतान महीने की किश्तों में करना था। लेकिन, समय से उसका भुगतान नहीं किया गया। इसके बाद 2023 में उनका लोन खाता एनपीए की श्रेणी में डाल दिया गया। नवंबर 2024 तक इस लोन की कीमत ब्याज सहित 44 करोड़ से ज्यादा हो गई। इसके बाद संस्था ने अक्तूबर 2024 में डिमांड नोटिस दिया। पत्र दिया कि लोन की एवज में बंधक रखी गई संपत्ति का कब्जा उन्हें दिलाया जाए। न्यायालय ने एसडीएम मसूरी को आदेश दिया कि 30 दिन के अंदर सूचीबद्ध संपत्ति का कब्जा विपक्षीगण से संस्था को कराया जाए। कब्जा लेने के लिए पुलिस सहायता के लिए पीड़ित खुद खर्च वहन करेगा।
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