अदालती कार्रवाई में उलझी एक विवादित भूमि पर बिजली कनेक्शन जारी करना बिजली विभाग के अधिकारियों को भारी पड़ गया। विभाग के सूचना अधिकारी ने बिजली कनेक्शन देने संबंधी जानकारी देने में भी आनाकानी की। इससे नाराज उत्तराखंड सूचना आयोग ने इस मामले से जुड़े अधिकारियों-कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय जांच के आदेश जारी कर दिए हैं।
मामला हरिद्वार जिले के निरंजनपुर (लक्सर) के रहने वाले परमबीर दत्तक से जुड़ा है। उन्होंने उत्तराखंड पावर कारपोरेशन लिमिटेड, विद्युत वितरण उपखंड रायसी से सूचना के अधिकार के अंतर्गत कुछ जानकारी मांगी थी। सूचना न मिलने पर उन्होंने प्रथम विभागीय अपील और फिर सूचना आयोग में द्वितीय अपील दाखिल की।
सुनवाई के दौरान अपीलकर्ता ने इस बात के लिखित प्रमाण दिए कि उन्होंने भूमि के विवादित होने और इस पर बिजली कनेक्शन न देने का अनुरोध किया था। इस संदर्भ में उन्होंने अन्य विभागों और अधिकारियों को भी अवगत कराया था। उनका आरोप है कि इस सूचना के बाद भी अधिकारियों ने दूसरे पक्ष को बिजली दे दी।
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आयोग के कड़े निर्देश
राज्य सूचना आयुक्त दलीप सिंह कुंवर ने अधिकारी के इस व्यवहार को अनुचित पाया। संबंधित सूचना देने में अनाकानी करने को भी उन्होंने गंभीर लापरवाही माना। उन्होंने लोक सूचना अधिकारी को आदेश दिया कि इस मामले की सभी मांगी गई सूचना वे अपीलकर्ता को उपलब्ध कराएं। इसके साथ ही उन्होंने संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध सख्त विभागीय कार्रवाई करने का आदेश दिया।