अपर जिला न्यायाधीश नंदन सिंह की अदालत ने वाहन दुर्घटना के एक मामले में अधिकरण के बैंक खाते में जमा तीन लाख रुपये की प्रतिकर धनराशि मृतक के आश्रित मधुबाला को भुगतान के आदेश दिए। 10 मई 2025 को राष्ट्रीय लोक अदालत की पीठ के समक्ष याची और बीमा कंपनी के बीच क्षतिपूर्ति के लिए तीन लाख की धनराशि के भुगतान के समझौते के बाद अंतिम निर्णय लिया गया था। बीमा कंपनी ने प्रतिकर धनराशि को अधिकरण के बैंक खाते में जमा कराया था। न्यायालय ने बैंक शाखा प्रबंधक को पहचान के बाद मृतक के आश्रित को धनराशि के भुगतान के आदेश दिए।