I1 अप्रैल से 30 सितंबर 2024 तक विकास प्राधिकरणों की ओर से संचालित की जाएगीI
प्रदेश के सभी प्राधिकरण क्षेत्रों में एक बार समाधान (वन टाइम सेटलमेंट) योजना लागू कर दी गई है। राज्यपाल की अनुमति के बाद इस योजना को मंजूरी दी गई। यह योजना 1 अप्रैल 2024 से 30 सितंबर 2024 तक सभी विकास प्राधिकरणों में संचालित की जाएगी। ओटीएस स्कीम लागू होने से शहरों में किए गए अनियमित निर्माण को न्यूनतम दरों पर कंपाउंडिंग कराया जा सकेगा।
शनिवार को आवास विभाग की ओर से प्रदेश के सभी विकास प्राधिकरण क्षेत्रों में ओटीएस स्कीम लागू होने की अधिसूचना जारी की गई। अपर सचिव अतर सिंह की ओर से कहा गया कि विभिन्न प्राधिकरण क्षेत्रों में निर्मित एकल आवास, व्यावसायिक भवनों, आवासीय भू उपयोग में संचालित व्यावसायिक प्रतिष्ठान, दुकान, नर्सिंग होम, क्लीनिक, ओपीडी, पैथोलॉजी लैब, डायनोग्योस्टिक सेंटर, चाइल्ड केयर, नर्सरी स्कूल, क्रेच एवं प्ले स्कूल में किए गए अनियमित निर्माण को अब गिराया कराया जा सकेगा। योजना में वही अनियमित निर्माण शामिल किए जाएंगे, जो 31 दिसंबर 2023 तक किए गए हैं। कंपाउंडिंग की कार्यवाही वर्ष 2017 के सर्किल रेटों के अनुसार की जाएगी।