देहरादून। राज्य निर्वाचन आयुक्त चंद्रशेखर भट्ट ने बताया कि जिला पंचायत के अध्यक्षों, उपाध्यक्षों के निर्वाचन की अधिसूचना 30 अक्तूबर की दोपहर तथा क्षेत्र पंचायतों के प्रमुख, ज्येष्ठ उप प्रमुखों तथा कनिष्ठ उप प्रमुखों के पद पर (हरिद्वार को छोड़कर) लागू कर दी गई है। इस दौरान मंत्रियों समेत विशिष्ट लोगों को जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा क्षेत्र पंचायत प्रमुख, ज्येष्ठ एवं कनिष्ठ उप प्रमुख के निर्वाचन तक सामूहिक भोज, अभिनंदन कार्यक्रम आदि में हिस्सा न लेने की बात कही है। इसके अलावा ठेके और टेंडर नहीं होंगे।