देहरादून। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार जिले के सभी न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 14 सितंबर को किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव व सिविल जज सीनियर डिवीजन नेहा कुशवाहा ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में फौजदारी, दीवानी, मोटर दुर्घटना प्रतिकर, परिवार वाद, 138 एनआई एक्ट से जुड़े तमाम प्रकरणों का सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारण किया जाएगा। जो अपने वादों को लोक अदालत के माध्यम से निस्तारित कराना चाहते हैं, वे मुकदमे से संबंधित न्यायालय में आवेदन देकर अपने वाद को राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए नियत करवा सकते हैं।