प्रेमिका के संग षड्यंत्र रचकर पत्नी और एक वर्ष की बच्ची की हत्या करने के मामले में कोर्ट ने दोषी पति और प्रेमिका को आजीवन कारावास एवं पचास-पचास हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
शासकीय अधिवक्ता प्रदीप जगता के अनुसार राजेश पुत्र सरजू शर्मा निवासी ठाकुरपुरा जिला गया (बिहार) हाल निवासी महरौली दिल्ली ने हरिद्वार कोतवाली में 19 फरवरी को घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
रिपोर्ट में उसने बताया था कि उसका बहनोई संजीव पुत्र बिंदेश्वर निवासी पंचारिया जिला नवादा (बिहार) अपनी प्रेमिका रूबी पत्नी गुड्डु निवासी मुक्कम पुराना जिला शाहजहांपुर हाल निवासी बल्लभगढ़ फरीदाबाद के साथ 18 जनवरी को हरिद्वार घूमने आया था।