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Dehradun News: स्टांप ड्यूटी जमा करने में हुई गड़बड़ी

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चार हेक्टेयर से अधिक जमीन मुख्य मार्ग से अधिक दूरी दर्शाकर बेचने के मामले में जिला प्रशासन ने शासन से कार्रवाई की अनुमति मांगी है। दरअसल, जमीन से जुड़े मामले पुराने होने पर कार्रवाई के लिए शासन से अनुमति लेनी होती है। यह मामला 2013 का है, इस कारण प्रशासन ने शासन को पत्र लिखा है।
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पिछले दिनों एडीएम वित्त एवं राज्य रामजीशरण शर्मा को शिकायत मिली थी कि बड़ासी ग्रांट में 4.4360 हेक्टेयर भूमि को बेचने में स्टांप शुल्क जमा कराने में अनियमितता बरती गई है। वर्ष 2013 में हुए इस सौदे में भू-अधिनियम के नियमों का उल्लंघन किया गया। एडीएम ने जांच में पाया कि पांच अलग-अलग विक्रय पत्र में यह जमीन दो लोगों गिरवीर सिंह नेगी और खुशहाल सिंह नेगी को बेची गई।
स्टांप शुल्क के आकलन में 25 लाख रुपये के कम स्टांप शुल्क पाए गए। एडीएम ने बताया कि स्टांप शुल्क जमा करने में गड़बड़ी पाई गई है। कार्रवाई करने के लिए शासन से अनुमति मांगी है। अनुमति मिलते ही कार्रवाई की जाएगी।
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