नेगी ने बताया कि पुलिस ने निर्धारित दो माह के भीतर मामले में चार्जशीट दाखिल कर दी। अभियोजन की ओर से कुल 17 गवाह अदालत में पेश किए गए। इसके बाद सोमवार को न्यायालय ने आरोपी जयप्रकाश को आईपीसी 376 (दुष्कर्म), 377(अप्राकृतिक दुष्कर्म), 201 (साक्ष्य मिटाने), 302 (हत्या) और 6पोक्सो (नाबालिग से दुष्कर्म व हत्या) के तहत दोषी करार दे दिया। अदालत बुधवार को सजा का ऐलान करेगी।
वैज्ञानिक साक्ष्यों से मिला बल, ये थे आधार
- मृतका की मुठ्ठी से आरोपी के बाल मिले, जिनका डीएनए आरोपी से मिला।
- कमरे से मिले 10 रुपये के नोट से आरोपी और पीड़िता के फिंगर प्रिंट्स मिले।
- मृतका के वैजाइनल स्वैब से आरोपी का डीएनए मिलान हुआ।