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दो पक्षों के विवाद में बीच-बचाव करने गई महिला पर कर दिया था हमला
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Iदो पक्षों में हुए विवाद में बीच-बचाव को आई महिला पर जानलेवा हमला करने के दोषी को कोर्ट ने 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 50 हजार रुपये का अर्थदंड सुनाते हुए 40 हजार रुपये पीड़ित पक्ष को देने का आदेश सुनाया है। मामले में न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश मनीष मिश्रा की कोर्ट ने दोषी को सजा सुनाई है।
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जिला शासकीय अधिवक्ता अरविंद कपिल ने बताया कि टर्नर रोड क्लेमेंटटाउन निवासी सुरेंद्र पाल ने जुलाई 2021 में मुकदमा दर्ज कराया था। बताया था कि 13 जुलाई को उनकी पत्नी ऊषा देवी अपने घर से दूध लेने जा रही थी। रास्ते में कौशल्या देवी और दूसरे पक्ष के धीरज ऊर्फ टोनू व उसकी पत्नी कविता में झगड़ा हो रहा था। ये देखकर ऊषा देवी ने दोनों पक्षों को समझाने का प्रयास किया। लेकिन एक पक्ष के धीरज ने अपनी पत्नी के साथ पीड़िता पर जानलेवा हमला कर दिया। ईंट और सरिये से ऊषा देवी के सिर पर हमला किया। इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। इस मामले में पुलिस ने अक्टूबर 2021 में चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। इस पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपी धीरज को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।I