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- रेरा ने सिक्का इन्फ्रा प्लेनेट प्रा. लि के खिलाफ आदेश जारी किए
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अग्रिम भुगतान करने के बाद भी निर्धारित समय पर फ्लैट सुपुर्द नहीं करने पर रेरा ने सिक्का इन्फ्रा प्लेनेट प्रा.लि के खिलाफ आदेश जारी किए। कहा, शिकायतकर्ता को फ्लैट पर तीन माह के अंदर विलंब ब्याज समेत कब्जा प्रदान किया जाए। यदि विलंब ब्याज के साथ कब्जा नहीं दिया गया तो शिकायतकर्ता मय ब्याज के रिफंड प्राप्त कर सकेगा।
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Iगीतांजलि निवासी भागीरथी अपार्टमेंट, ओल्ड सर्वे रोड, देहरादून ने सिक्का इन्फ्रा प्लेनेट प्रा. लि के खिलाफ रेरा में शिकायत दर्ज कराई। आरोप लगाया कि उन्होंने राजपुर रोड पर विकसित सिक्का किंगस्टन ग्रीन्स परियोजना का भ्रमण किया। लोकेशन पसंद आने पर उन्होंने तीन चेकों के माध्यम से 25 लाख का भुगतान परियोजना के प्रथम तल में यूनिट संख्या जीएफ-3 व 4 के लिए किया।
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Iयूनिट की कुल लागत एक करोड़ 49 लाख 99 हजार थी। फ्लैट क्रय करते समय कब्जा छह माह में देने का कंपनी ने वादा किया। बैंक लोन अप्रूव होने के बाद कंपनी को एक करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। इसके बाद भी समय से कब्जा नहीं मिला तो शिकायतकर्ता ने रेरा में शिकायत दर्ज करा दी। रेरा में सुनवाई के बाद सदस्य नरेश सी मठपाल ने आदेश देकर कहा कि सिक्का इन्फ्रा प्लेनेट प्रा.लि को एक करोड़ रुपए 10.75 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से शिकायतकर्ता को देना होगा। यदि बिल्डर विलंब ब्याज के साथ कब्जा देने में असमर्थ रहता है तो शिकायतकर्ता ''''कब्जा मय विलंब ब्याज'''' के स्थान पर ''''रिफंड मय ब्याज'''' पाने का अधिकारी होगा।I