आरोपियों के बताने पर पुलिस ने अपर रोड हरिद्वार स्थित एक होटल से आरोपी महेश पुत्र बनवारी निवासी गुरु नानक नगर तिलक नगर दिल्ली को एक युवती के साथ संदिग्ध अवस्था में गिरफ्तार किया था।
पुलिस ने एक युवती को हरिद्वार बस स्टैंड से और एक आरोपी सुमित व अन्य युवती को मिश्रा गार्डन कनखल से गिरफ्तार किया था। पुलिस ने जांच के बाद आरोपी रॉबर्ट जॉन उसकी पत्नी आशु उर्फ अर्शी, रवि शर्मा महेश नीरज कुमार और सुमित कुमार मिश्रा आदि के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। मुकदमे की सुनवाई के दौरान आरोपी सुमित गैर हाजिर हो गया।
जिस कारण उसकी पत्रावली अलग कर दी गई थी। मामले से संबंधित मुकदमे में वादी पक्ष की ओर से 18 गवाहों के बयान कराए गए। दोनों पक्षों को सुनने और सबूतों के आधार पर न्यायालय ने रॉबर्ट जॉन को ब्यूटी पार्लर की आड़ में देह व्यापार का धंधा कराने और उसकी पत्नी आंशु उर्फ अर्शी को सहयोग देने का दोषी पाया, जबकि आरोपी महेश को युवती के साथ दुष्कर्म करने और आरोपी रिंकू त्यागी को देह व्यापार के लिए युवतियों को उपलब्ध कराने का दोषी पाया।