बुधवार को प्रथम एडीजे प्रीतु शर्मा ने तेजाब डालकर पत्नी की हत्या के मामले में अभियुक्त अनिल को धारा 302 में आजीवन कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने जबकि धारा 326ए में आजीवन कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
जुर्माने की राशि अदा न करने पर आरोपी को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास और भोगना होगा। अदालत ने धारा 326ए के तहत लगाए गए 10 हजार के जुर्माने की राशि का 50-50 फीसदी पीड़िता को बचाने के प्रयास में झुलसे लोगों को देने के आदेश दिए हैं।
अभियोजन पक्ष में पेश किए 14 गवाह
विवेचनाधिकारी एसएसआई लाखन सिंह ने अनिल के खिलाफ न्यायालय में अभियोग पत्र दायर किया। इस मुकदमे का सत्र परीक्षण प्रथम एडीजे न्यायालय में हुआ। अभियोजन पक्ष की ओर से 14 गवाह पेश किए गए। दोनों पक्षों को सुनने और पत्रावली का अवलोकन करने के बाद अदालत ने अभियुक्त को धारा 302 व 326ए के तहत दोषी करार दिया।