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बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को 12 साल का कठोर कारावास

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बच्ची से दुष्कर्म करने वाले को स्पेशल पॉक्सो जज मीना देऊपा की अदालत ने 12 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। इसमें से 40 हजार रुपये बतौर क्षतिपूर्ति पीड़िता को देने होंगे। ऐसा न करने पर उसे तीन माह की सजा और भुगतनी होगी। दोषी को न्यायालय परिसर से हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया है।
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शासकीय अधिवक्ता जया ठाकुुर ने बताया कि पीड़िता घटना के वक्त 10 वर्ष की थी। 22 फरवरी 2019 को वह स्कूल से आई थी। शाम करीब साढ़े तीन बजे वह कपड़े बदलने लगी। तभी पीछे से सलीम निवासी मोहल्ला शाहबाग, सहारनपुर उसके पास आ गया। उसने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। साथ ही धमकी दी कि यदि यह बात किसी को बताई तो वह करंट लगाकर उसे मार डालेगा। इससे बच्ची डर गई। इसी तरह से आरोपी ने अगले दिन भी किया। पीड़िता घर में गुमसुम घूमने लगी। एक दिन उसकी मां ने पूछा तो उसने सारी बात बता दी।
मां की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और अगले दिन आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। दो माह के भीतर पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की। ट्रायल चला और अभियोजन की ओर से कुल सात गवाह पेश किए गए। पीड़िता के मेडिकल परीक्षण में भी दुष्कर्म की पुष्टि हो गई थी। सुबूतों और गवाहों के आधार पर न्यायालय ने दोषी को जान से मारने की धमकी देने के दोष में दो वर्ष और दुष्कर्म के दोष में 12 साल की कठोर कारावास की सजा सुना दी। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी।
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