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Dehradun News: जाली नोट रखने के दोषी को चार साल का कठोर कारावास

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जाली नोटों के साथ पकड़े गए युवक को न्यायालय ने दोषी पाते हुए चार साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अपर जिला जज विक्रम की कोर्ट ने दोषी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर उसे तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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शासकीय अधिवक्ता जया ठाकुर ने बताया, मुकदमा शहर कोतवाली में दर्ज किया गया था। दरोगा योगेश चंद को सूचना मिली थी कि एक युवक जाली नोटों की खेप लेकर देहरादून आया है। उन्होंने अपने साथियों के साथ जाकर एक स्थानीय होटल के बाहर चेकिंग शुरू की। एक युवक वहां आया तो पुलिस को देखकर भागने की कोशिश करने लगा। पुलिस ने उसका पीछा कर करीब 200 मीटर की दूरी पर पकड़ लिया। युवक ने अपना नाम यासीन सलमानी बताया। तलाशी में उसके पास से एक पॉलिथीन मिली जिसमें कुछ नोट रखे हुए थे।
प्राथमिक पड़ताल में ये जाली नोट निकले। इनका कुल मूल्य 69 हजार रुपये था। आरोपी ने पुलिस पूछताछ में बताया था कि वह पहले भी इस तरह से जाली करेंसी लेकर आ चुका है। इस पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। तीन माह के भीतर चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की गई। पकड़े जाने के कुछ माह बाद उसे जमानत मिल गई थी। बीच में वह अदालत की सुनवाई में नहीं आ रहा था। इस पर पुलिस ने उसे फिर गिरफ्तार किया और न्यायालय के आदेश पर जेल भेज दिया। अब उसके खिलाफ सात गवाह पेश किए गए। इनके आधार पर कोर्ट ने उसे सजा सुनाई।
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