पुष्पांजलि प्रोजेक्ट के फ्लैट खरीदारों ने नेशनल कंपनी ला ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) में पुष्पांजलि ग्रुप के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। खरीदारों ने शिकायत में बताया कि प्रोजेक्ट के निदेशकों ने कंपनी ला का उल्लंघन किया है। वहीं हाईकोर्ट से झटका लगने के बाद खरीदार अब सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं।
नेशनल कंपनी ला ट्रिब्यूनल में शिकायत दर्ज कराते हुए कविता भाटिया, संदीप बागची, आलोका, अतुल दबे, मिथिलेश, अजय सिंह और अन्य ने बताया कि पुष्पांजलि बिल्डर कंपनी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है। इसके बाद भी यह ग्रुप कंपनी एक्ट का पालन नहीं कर रहा है। निर्धारित समय में फ्लैट नहीं दिया गया। खरीदारों ने कहा कि कंपनी एक्ट के उल्लंघन में ग्रुप के खिलाफ कार्यवाही की जाए। कविता भाटिया ने कहा, अब वह लोग सुप्रीम कोर्ट भी जा रहे हैं। यहां पर वह लोग आना पक्ष रखकर बताएंगे कि उन लोगों की सुनवाई रेरा में नहीं हो रही है। इस कारण वह लोग हाईकोर्ट गए थे। वहां पर उनकी याचिका खारिज कर दी गई। मजबूरन उन लोगों को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा।
Iसभी संपत्ति जब्त की जाए, ब्याज समेत लौटाएं पैसाI
खरीदारों का कहना है कि पुष्पांजलि समूह के गिरफ्तार लोगों पर सख्त धाराएं लगाई जाएं, ताकि इन्हें सजा मिलने में कोई अवरोध न हो। कविता भाटिया ने कहा कि यह सभी बहुत प्रभावशाली लोग हैं, अगर पुलिस कार्रवाई हल्की की गई तो जल्द ही यह सभी खुलेआम घूमेंगे। कहा कि उनकी पूरी संपत्ति को जब्त कर खरीदारों का पैसा ब्याज समेत लौटाया जाए। इसके साथ ही इन सभी पर जुर्माना लगाया जाए। अगर पैसा ब्याज समेत लौटाने में कोई समस्या हो तो प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य किसी सरकारी एजेंसी से कराएं।