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Dehradun News: किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल का कारावास

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I- 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया
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I-आरोपी ने पीड़िता को डरा-धमकाकर महीनों तक किया दुष्कर्मI

किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने बीस साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। किशोरी दूसरे राज्य से दून में पढ़ने आई थी। पीड़िता के पिता ने आरोपी को उसकी देखभाल की जिम्मेदारी सौंपी थी। उसी ने पीड़िता को डर दिखाकर महीनों तक दुष्कर्म किया।
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अंबाला जिले की निवासी किशोरी ने मार्च 2018 में दून के एक बोर्डिंग स्कूल में 10वीं की परीक्षा दी थी। उसके बाद किशोरी के परिजनों का परिचित केहरी गांव निवासी दिलावर सिंह उसे हॉस्टल से अपने घर लेकर चला गया। आरोपी की पत्नी रात को ड्यूटी पर गई तो उसने किशोरी के साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद से आरोपी ने किशोरी को जान से मारने की धमकी देकर कई बार दुष्कर्म किया। तीन मई 2018 को उसे उसके घर अंबाला छोड़कर चला गया। 28 अगस्त को किशोरी की तबीयत खराब हो गई। अस्पताल में भर्ती कराने पर पता चला कि वह 20 सप्ताह की गर्भवती है। इसका पता चलने पर किशोरी ने घटना की जानकारी दी। इसके बाद परिजनों ने अंबाला थाने में शिकायत की। वहां जीरो एफआईआर दर्ज कर मामला दून ट्रांसफर कर दिया गया। दून के प्रेमनगर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। बुधवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज पंकज तोमर ने दोषी को बीस साल कठोर करावास की सजा सुनाते हुए 50 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। इस अर्थदंड की राशि किशोरी को प्रतिकर के रूप में दी जाएगी। इसके साथ ही किशोरी को राज्य सरकार से तय प्रतिकर दिलाए जाने के आदेश दिए।
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