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Dehradun News: एनडीपीएस मामले में डिफॉल्ट जमानत, 60 दिन में आरोप पत्र दाखिल न होने पर राहत

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विकासनगर। विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट नंदन सिंह की अदालत ने सहसपुर थाना क्षेत्र के खुशहालपुर निवासी शहवान उर्फ रेंचो को डिफॉल्ट जमानत दे दी। अदालत ने माना कि आरोपी के विरुद्ध निर्धारित 60 दिनों की अवधि के भीतर आरोप पत्र दाखिल नहीं किया गया। अदालत में प्रस्तुत अभिलेखों के अनुसार आरोपी को 8 जून 2026 को एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया था। उसके पास से 208 ग्राम अवैध चरस बरामद होने का आरोप है। बचाव पक्ष ने दलील दी कि आरोपी 60 दिन से अधिक समय से जेल में है, लेकिन पुलिस ने अभी तक आरोप पत्र दाखिल नहीं किया। अदालत ने इस आधार को स्वीकार करते हुए आरोपी को 25-25 हजार रुपये के निजी मुचलके और दो जमानतदार प्रस्तुत करने की शर्त पर रिहा करने का आदेश दिया।
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