चेक बाउंस मामले में कोर्ट ने डील कर्मचारी को छह महीने की जेल और 5.35 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अपर सिविल जज प्रथम कल्पना की कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है।
अधिवक्ता नवराज ने बताया, पांच लाख रुपये उधार लेने के बाद बदले में जो चेक दिया गया था वह खाते में रकम न होने से बाउंस हो गया था। इस संबंध में जनवरी 2019 में मनोज कुमार निवासी चांदपुर, हर्रावाला ने शिकायत दर्ज कराई थी। धीरज ने मनोज से मकान बनाने के लिए मदद के तौर पर पांच लाख रुपये लिए थे। मामले में कोर्ट ने धीरज कुमार जायसवाल निवासी हाथीबड़कला को छह माह की साधारण कारावास की सजा सुनाई और 5.35 लाख का अर्थदंड लगाया है।