चेक बाउंस मामले में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसीजेएम) भवदीप रावते ने जमीन कारोबारी को दो साल की कैद और 83 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
जुर्माने की राशि में 82 लाख रुपये बतौर प्रतिकर परिवादी को देने और एक लाख रुपये जुर्माने के रूप में राजकोष में जमा कराने के आदेश दिए गए हैं। कोर्ट ने कहा है कि अभियुक्त जुर्माने की धनराशि जमा नहीं करता है तो उसे छह माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
परिवादी वीरेंद्र सिंह बिष्ट निवासी ग्राम शिब्बूनगर सुखरौ हाल निवासी सूर्यानगर नजीबाबाद रोड, कोटद्वार ने विनोद कुमार पुत्र मूलचंद्र निवासी गोविंद नगर कोटद्वार के खिलाफ वर्ष 2013 में वाद दायर किया था।