फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

बलात्कार का आरोपी साक्ष्य के अभाव में बरी

Sat, 04 Jan 2014 12:00 PM IST
अमर उजाला, देहरादून
विज्ञापन
विज्ञापन
अदालत ने छात्रा से बलात्कार के आरोपी को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। मामला राजधानी देहरादून के कोतवाली थाना क्षेत्र का है।
विज्ञापन


क्षेत्र की एक महिला ने वर्ष 2009 में पड़ोस के युवक के खिलाफ उसकी बेटी के अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया था।

आठ गवाह पेश किए गए
महिला ने कहा कि उसकी बेटी कक्षा आठ में पढ़ती थी। कोर्ट में सुनवाई के दौरान बलात्कार की धारा बढ़ गई थी। प्रकरण में अभियोजन की ओर से आठ गवाह पेश किए गए। बचाव पक्ष के अधिवक्ता आरएस राघव ने कहा कि लड़की ने 164 के बयान में दुराचार से इनकार किया था।

जबकि मामले की सुनवाई के दौरान वे दुराचार का आरोप लगा रही है। उन्होंने मामले को झूठा करार दिया। जिस पर अदालत ने आरोपी को बरी कर दिया।
और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें