सोनीपत के पूर्व सांसद के बेटे प्रदीप सांगवान पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाली युवती के मजिस्ट्रेटी बयान दोबारा दर्ज कराने के प्रार्थनापत्र पर अदालत 12 मई को फैसला सुना सकती है।
दून के सहस्त्रधारा स्थित जॉय लैंड वाटर पार्क के मालिक प्रदीप सांगवान पर आरोप लगाने वाली युवती ने न्यायिक मजिस्ट्रेट तृतीय समरनजीत कौर की अदालत में प्रार्थनापत्र दिया है।
युवती ने दिया अदालत में प्रार्थनापत्र
प्रार्थनापत्र में युवती ने मजिस्ट्रेट के समक्ष पूर्व में दर्ज किए बयान दोबारा दर्ज कराने का अनुरोध किया है। इस पर बृहस्पतिवार को अदालत में बहस हुई।
वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी जेएस बिष्ट ने कहा कि मजिस्ट्रेट के सामने एक बार दोबारा बयान दर्ज नहीं कराए जा सकते।
वहीं, युवती के अधिवक्ता अमित अग्रवाल ने कहा कि कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। यह अदालत पर निर्भर करता है कि वह बयान दोबारा दर्ज करवाए या नहीं।
न्यायाधीश ने बहस में दोनों पक्षों के तर्क सुनने के बाद अदालत ने अगली सुनवाई के लिए यह तारीख तय की है।
यह है मामला
18 अप्रैल को मूलत: बिजनौर निवासी युवती ने दून के राजपुर थाने में सोनीपत निवासी सांगवान के खिलाफ यौन शोषण की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
युवती सांगवान के वाटर पार्क में कार्यरत थी। सांगवान पर उसकी वीडियो क्लिपिंग बनाने का भी आरोप है। युवती की कायत पर पुलिस ने 376 (2) 323, 506 आईपीसी एवं 66 आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है।
मानसिक परेशानी का दिया है हवाला
प्रार्थनापत्र में युवती का कहना है कि उसने मजिस्ट्रेट के सामने पहले जो बयान दर्ज कराए हैं वे मानसिक रूप से परेशान होकर एवं दबाव में अपनी इच्छा के बगैर दर्ज कराए हैं।
उसका कहना है कि अब वह पूरे होशोहवास में बगैर किसी दबाव के फिर से 164 के बयान दर्ज कराना चाहती है।