आय से अधिक संपत्ति के एक मामले में सीबीआई अदालत ने नेशनल प्रोजेक्ट आफ कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन (एनपीसीसी) के ज्वाइंट जनरल मैनेजर सतीश कुमार शर्मा को चार साल के कारावास और दो लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
जुर्माना अदा न करने पर उन्हें छह माह कारावास की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।15 लाख रुपये की रिश्वत लेने के मामले में मुकदमा अभी विचाराधीन है।
विशेष न्यायाधीश अनुज कुमार संगल की कोर्ट ने अभियोजन और बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलील सुनने के बाद बुधवार को यह फैसला दिया। यही नहीं कोर्ट ने एक करोड़ तीन लाख रुपये की उनकी संपत्ति को राजकोष में जमा कराने के आदेश दिए हैं। इस अधिकारी को रिश्वत लेते पकड़े जाने के बाद सीबीआई की छापेमारी में आय से अधिक संपत्ति मिली थी।