फेसबुक पर मिले पति के लिए युवती ने कनाडा से मिलने आए पिता का प्यार ठुकरा दिया। मामले में हाईकोर्ट ने भी बड़ा फैसला सुनाया है।
हाईकोर्ट में युवती के हक में फैसला सुनाते हुए कहा कि लड़की बालिग है और उसने शादी भी कर ली है, लिहाजा अब उसे पिता के हवाले नहीं किया जा सकता। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में युवती के एनआरआई पिता ने अर्जी दाखिल की थी, लेकिन उन्हें मायूसी हाथ लगी।
मामले में पिता की ओर से युवती से मिलने की इच्छा जाहिर करने को लेकर दायर अर्जी की सुनवाई के दौरान युवती बुधवार को पति के साथ हाईकोर्ट में पेश तो हुई, लेकिन उसने पिता से मिलना उचित नहीं समझा। युवती ने अपने पति के साथ ही रहने की बात कही।