सीबीआई कोर्ट ने सेना में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले आईएमए के बटलर को पांच साल के कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने तीस दिन के अंदर ब्याज समेत साढ़े नौ लाख रुपये वापस करने के आदेश दिए हैं।
तीन साल पहले आईएमए की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में दोषी पाए जाने के बाद यह मामला सीबीआई के सुपुर्द कर दिया गया था। सजा सुनाए जाने के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर सुद्दोवाला जेल भेज दिया गया।
आईएमए की कियामी बटालियन में बटलर सुरेश कुमार ने 2013 में सेना में नौकरी दिलाने के नाम पर बेरोजगारों युवकों से करीब सात लाख रुपये वसूले थे। भर्ती न होने पर युवकों और उनके परिजनों ने रकम वापसी का दबाव बनाया था। आरोप है कि रकम वापस करने के बजाए बटलर ने उन्हें आतंकित करने की कोशिश की।