आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने दो लोगों को पांच-पांच साल की कैद और पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
शासकीय अधिवक्ता अवनीश नेगी ने बताया कि टिहरी गढ़वाल के जखेड़ गांव निवासी मुरारी सिंह पंवार ने सिंचाई विभाग श्रीनगर में कार्यरत जेई शरद कुमार कुलश्रेष्ठ, फोरमैन कृष्ण बहादुर और असिस्टेंट इंजीनियर नरेंद्र सिंह के खिलाफ नामजद रिपोर्ट लिखाई थी कि तीनों ने उसके भाई हरी सिंह पंवार (26) को आत्महत्या के लिए उकसाया था, जिसके चलते वह आत्महत्या करने के लिए विवश हुआ।
वादी मुरारी पंवार का कहना था कि वह 20 सितंबर को भाई से मिलने श्रीनगर आया तो सुबह 11 बजे हरी सिंह को तेज हिचकी आ रही थी। उसे लेकर वह सरकारी अस्पताल पहुंचा लेकिन कुछ ही देर में उसकी मौत हो गई। कुछ दिनों बाद उसे भाई का पत्र मिला।