50 हजार रुपये की रिश्वत लेने के आरोप में पकड़े गए आयकर अधिकारी राजबहादुर को सीबीआई अदालत ने शुक्रवार को चार साल की सजा सुनाई। सजा के साथ ही 20 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है।
देहरादून आयकर विभाग में आयकर अधिकारी के पद पर तैनात राजबहादुर को 25 अगस्त 2010 को गिरफ्तार किया गया था। विकासनगर निवासी विनायक बड़ौनी ने 24 अगस्त 2016 को सीबीआई में शिकायत दर्ज कराई थी कि आयकर रिटर्न से जुड़े मामले में आयकर अधिकारी राजबहादुर 50 हजार की रिश्वत मांग रहा है।
सीबीआई ने राजबहादुर को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। मुकदमा दर्ज होने के बाद मामला सीबीआई कोर्ट में चल रहा था। राजबहादुर जमानत पर था।
शुरुआत में राजबहादुर ने खुद ही कोर्ट में अपने मुकदमे की पैरवी की, जबकि सीबीआई की तरफ से एडवोकेट पंकज गुप्ता पैरवी कर रहे थे। सीबीआई की स्पेशल कोर्ट में जज शादाब बानो ने राजबहादुर को चार साल की कठोर कैद और 20 हजार जुर्माने की सजा सुनाई।