रुद्रप्रयाग। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सचिन कुमार पाठक की अदालत ने गुलदार की खाल के साथ पकड़े गए अभियुक्त को तीन वर्ष के कारावास और 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
मंगलवार को अदालत में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने आरोपी मनवीर सिंह को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। अर्थदंड जमा नहीं करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। मामले की पैरवी कर रहे अधिवक्ता सुदर्शन चौधरी ने बताया कि 4 जुलाई 2015 को पुलिस ने सूचना पर रुद्रप्रयाग-केदारनाथ तिराहे पर मनवीर सिंह, निवासी सुणाई, थाना कर्णप्रयाग, जिला चमोली को गुलदार की खाल के साथ गिरफ्तार किया था। आरोपी के खिलाफ वन्य जीव अधिनियम के तहत कोतवाली रुद्रप्रयाग में केस दर्ज किया गया था। ब्यूरो