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स्वीडन नागरिकों की जानकारी छिपाने पर होटल मालिक के खिलाफ मुकदमा

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- एलआईयू उपनिरीक्षक की तहरीर पर विदेशी अधिनियम के तहत हुई कार्रवाई
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ब्यूरो/अमर उजाला
विकासनगर। होटल में ठहरे दो स्वीडन नागरिकों की जानकारी छिपाने के आरोप में पुलिस ने गुरुकृपा होटल के मालिक सुशील अग्रवाल के खिलाफ विदेशी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया है। कोतवाली निरीक्षक महेश जोशी ने कहा कि एलआईयू उपनिरीक्षक की तहरीर के आधार पर केस दर्ज कर मामले की विवेचना की जा रही है। उधर, होटल मालिक का कहना है कि उन्होंने विदेशी नागरिकों की जानकारी नहीं छिपाई। एलआईयू को विदेशी नागरिकों के होटल में ठहरने की मौखिक जानकारी दे दी गई थी।
एलआईयू यूनिट विकासनगर के प्रभारी उपनिरीक्षक मनोज कुमार पाल ने कोतवाली में होटल मालिक के खिलाफ तहरीर बताया कि बीते पांच नवंबर को एलआईयू ने कस्बा बाजार के होटल गुरुकृपा की चेकिंग थी। जिसमें पाया गया कि होटल में स्वीडन के दो नागरिक ठहरे हुए थे। आरोप है कि विदेशी नागरिकों के होटल में ठहरने के बावजूद होटल मालिक ने विदेशी पंजीकरण कार्यालय को इसकी सूचना नही दी। नियम के तहत 24 घंटे के भीतर होटल एवं गेस्ट हाऊस मालिकों द्वारा इसकी सूचना दी जानी चाहिए। प्रभारी उपनिरीक्षक मनोज कुमार पाल के मुताबिक मामले में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की ओर से 22 नवंबर को होटल मालिक को नोटिस जारी कर इस संबंध में स्पष्टीकरण मांगा गया, लेकिन उन्होंने इसका भी जवाब नहीं दिया। जिस पर आरोपी के खिलाफ विदेशी अधिनियम के तहत धारा 14 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया।
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पहले मौखिक रुप से विदेेशी नागरिकों की सूचना दी जाती थी, लेकिन बाद में इसे ऑनलाइन कर दिया गया। जिस दिन विदेशी नागरिक होटल में ठहरे उस दिन ऑनलाइन प्रक्रिया में कुछ तकनीकी दिक्कत आने से ऑनलाइन के बजाए एलआईयू को मौखिक सूचना दी थी, एलआईयू से आए लोगों ने इसके बाद होटल में विदेशी नागरिकों के प्रमाणपत्रों की जांच की। उन्होंने विदेशी नागरिकों के होटल में ठहरने संबंधी किसी से कोई जानकारी नहीं छिपाई। - सुशील अग्रवाल, होटल मालिक गुरुकृपा।
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