गोपेश्वर। अपर जिला मजिस्ट्रेट ईला गिरी की अदालत ने निमभन गुणवत्ता का तेल बेचने पर नगर के दो व्यवसायियों सहित तेल उत्पादक कंपनी पर कुल चार लाख का अर्थदंड लगाया।
मामला वर्ष 2015 का है। मामले में तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी राकेश राणा ने निरीक्षण के दौरान गोपेश्वर नगर के बिष्ट प्रोविजनल स्टोर से सरसों के तेल का नमूना लिया था और परीक्षण के लिए भेजा था। परीक्षण में तेल बेचने के लिए निम्न गुणवत्ता का पाया गया। इस पर खाद्य पूर्ति अधिकारी ने तेल के सप्लायर सेमवाल ट्रेडर्स गोपेश्वर व भारत एग्रो आयल प्राइवेट लिमिटेड सिखेरा रोड, मोदीनगर, गाजियाबाद, यूपी से भी तेल के नमूने लिए। इनकी जांच भगवानपुर रुड़की और रुद्रपुर की लैब में कराई गई। जांच में नमूनों को निम्न गुणवत्ता वाला पाया गया। शुक्रवार को मामले की सुनवाई करते हुए अपर जिलाधिकारी ईला गिरी ने बिष्ट प्रोविजन स्टोर पर 5 हजार, सेमवाल ट्रेडर्स को 10 हजार तथा भारत एग्रो आयल प्रा.लि पर चार लाख का अर्थदंड लगाया।