यातायात निदेशालय की ओर से सड़क सुरक्षा एवं यातायात व्यवस्था को बेहतर करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इस वर्ष यातायात चालान की कार्रवाई में पारदर्शिता दुर्व्यवहार पर रोक एवं सड़क दुर्घटना के बाद साक्ष्य जुटाने में वीडियो रिकार्डिंग के उद्देश्य से 100 अदद बॉडी वार्न कैमरे क्रय किए हैं।
निदेशालय की ओर से सभी जनपदों को निर्देश दिए हैं कि चालान की कार्रवाई के दौरान इन कैमरों का अवश्य प्रयोग करें। प्रत्येक जनपद के यातायात निरीक्षक, सीपीयू प्रभारी को सप्ताह में एक बार और पुलिस अधीक्षक यातायात 15 दिवस में एक बार वीडियो रिकार्डिंग चेक अवश्य करेंगे। इन कैमरों को 112 सेवा से भी जोड़ा जाएगा।
Iक्या होता है बॉडी वार्न कैमराI
बॉडी वार्न कैमरे का उपयोग पुलिस की ओर से अपनी सुरक्षा और साक्ष्य एकत्रित करने, दुर्व्यवहार पर रोक लगाने आदि के लिए किया जाता है। यह कैमरा व्यक्ति के शरीर पर पहना जाता है। ताकि वह उसी क्षण को रिकॉर्ड कर सके जब वह किसी घटना का हिस्सा बन रहे हों।
जनपदों को इस वर्ष वितरित किए गए बॉडी वार्न कैमरा का विवरण
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Iसड़क सुरक्षा एवं प्रवर्तन की कार्रवाई में पारदर्शिता लाने में एवं दुर्व्यवहार पर रोक के लिए बॉडी वार्न कैमरा का एक अहम योगदान रहेगा। इस उपकरण की मदद से सड़क दुर्घटनाओं के बाद साक्ष्य जुटाने में भी प्रयोग किया जाएगा। सभी जनपदों को निर्देश भी दिए गए है कि उक्त बॉडी वार्न कैमरा की लगातार मॉनिटरिंग भी करते रहें। -मुख्तार मोहसिन, निदेशक यातायातI