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विकासनगर। विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) नंदन सिंह की अदालत ने मंगलवार को सहसपुर के ग्राम कुरैशी मोहल्ला, बड़ा रामपुर निवासी जैतून को 62 ग्राम अवैध स्मैक बरामदगी के मामले में सशर्त जमानत दे दी। विकासनगर कोतवाली क्षेत्र में चेकिंग के दौरान 13 सितंबर को आरोपी के पास से स्मैक बरामद की गई थी। उनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। तब से वह जिला कारागार में न्यायिक हिरासत में थीं। बचाव पक्ष ने उसे निर्दोष बताया और कहा कि पुलिस ने गिरफ्तारी के समय सबंधी धारा का पालन नहीं किया। साथ ही कोई स्वतंत्र गवाह भी नहीं था। सहायक शासकीय अधिवक्ता ने अपराध को गंभीर बताते हुए जमानत का विरोध किया। कोर्ट ने कहा कि बरामदगी अल्प मात्रा से अधिक, लेकिन वाणिज्यिक मात्रा से कम है। कोर्ट ने 20 हजार रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के दो विश्वसनीय जमानतियों पर आरोपी की रिहाई के आदेश दिए। संवाद