इसके बाद वह लिंग बदलकर महिला बन गई। युवक ने शादी का बहाना बनाकर उसे कोटद्वार बुलाया और उसके साथ बलात्कार किया। इसकी रिपोर्ट कोटद्वार थाने में आईपीसी की धारा 376 में दर्ज कराई, लेकिन कोटद्वार पुलिस ने 376 का मुकदमा दर्ज न करके 377 अप्राकृतिक यौन शोषण का मुकदमा दर्ज किया।
पूर्व में कोर्ट ने इस प्रकरण पर सरकार को जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए थे। जवाब दाखिल न करने की स्थिति में कोर्ट ने सरकार को दोबारा जवाब दाखिल करने का समय दे दिया।